हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,संयुक्त अरब अमीरात में वीजा और आईडी से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता हैं।
मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति आईडी कार्ड के पंजीकरण में देरी करता है या फिर एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर रिन्यूअल नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा
आईडी कार्ड के पंजीकरण में देरी होने पर आरोपी पर पर Dhs20 प्रतिदिन से लेकर अधिकतम Dhs1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेसीडेंसी और विदेशी सेवाओं से जुड़े हुए मामलों के उल्लंघन पर Dhs500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालांकि कुछ मामलों में आरोपियों को जुर्माने से छूट की भी व्यवस्था है। लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तों को पूरा करें।